Land For Job Scam: लैंड फॉर जॉब स्कैम में CBI को गृह मंत्रालय से लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिल गई है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने यह जानकारी राउज एवेन्यू कोर्ट को दी. विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता डीपी सिंह के माध्यम से सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल को सूचित किया कि लालू प्रसाद के खिलाफ मंजूरी गृह मंत्रालय से मिल गई है.लेकिन रेलवे के तीन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मंजूरी अभी तक नहीं मिली है.
सीबीआई ने आगे कहा कि शेष मंजूरी एक सप्ताह के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है. दलीलों पर गौर करते हुए अदालत ने मामले को 21 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.
सुनवाई की पिछली तारीख पर, सीबीआई ने कथित भूमि फॉर जॉब घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री और तीन पूर्व रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अधिकारियों से मंजूरी प्राप्त करने के लिए समय मांगा था.
हाल ही में सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब कथित घोटाला मामले में लालू प्रसाद समेत बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है.
सीबीआई के अनुसार, तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री, उनकी पत्नी, बेटे, पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के दो सीपीओ, निजी व्यक्तियों सहित 17 आरोपियों के खिलाफ नामित अदालत में यह दूसरा आरोपपत्र है. नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित एक मामले में कंपनी आदि.
सीबीआई ने 18 मई 2022 को तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री और उनकी पत्नी, 2 बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.