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ऑनलाइन गेमिंग पर 28 % टैक्स पर 2 अगस्त को फैसला करेगी जीएसटी परिषद

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ऑनलाइन गेमिंग

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की अगली बैठक 2 अगस्त को होनी है। जीएसटी परिषद बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी टैक्स लगाने के तौर-तरीकों के बारे में निर्णय करेगी। जानकारी के लिए बता दें कि यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली है।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह खबर है कि जीएसटी परिषद इस बैठक में अंतिम फैसला लेगी। ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर कर ‘गेम’ की शुरुआत में लिए जाने वाले शुल्क पर लगाया जाए अथवा फिर प्रत्येक दांव के आधार पर इसे लगाया जाए। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने जीएसटी परिषद के ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के निर्णय की आलोचना की है।

इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जीएसटी परिषद को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। चंद्रशेखर ने कहा था कि हम अभी एक भरोसेमंद और स्वीकार्य ऑनलाइन ‘गेमिंग’ ढांचा विकसित करने के शुरुआती चरण में हैं। उन्होंने कहा कि यह ढांचा स्थापित हो जाने के बाद हम जीएसटी परिषद से नए नियामक दिशा-निर्देशों के आधार पर उनसे पुनर्विचार का अनुरोध करेंगे।

बता दें कि इस माह के शुरुआत में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता हुई थी। परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 % जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया था। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित पद्रेशों के वित्त मंत्री शामिल थे।

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