Modi Surname Case: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम पर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को करने का आदेश दिया।
बेंच ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी करार देने के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा दी है। फिलहाल वह जमानत पर हैं। दोषी होने के चलते सांसद होने के अयोग्य हैं।
राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। पूर्णेश मोदी ने कोर्ट से मांग की है कि अगर दोषी ठहराए जाने वाले फैसले पर रोक की मांग को लेकर राहुल गांधी सुप्रीम का रुख करते हैं तो कोर्ट बिना उनका पक्ष सुने कोई एकतरफा आदेश पास न करे।