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रेसलर्स यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को जमानत मिली

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बृजभूषण शरण सिंह

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को नियमित जमानत दी। अदालत ने दोनों को 25-25 हजार रुपए के निजी जमानत मुचलके पर जमानत दी है।

कोर्ट ने रखीं ये शर्ते

अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कई शर्तें लगाईं और कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रेरित नहीं करेंगे और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।

बता दें कि बता दें कि कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और एक अन्य आरोपी विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। इससे पहले उन्हें सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दी गई थी।

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